सिंचाई पाइपलाइन योजना 2025 : राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता एवं जल को सही प्रकार से दोहन के लिए विभिन्न योजनाएं समय-समय पर शुरू करती है. इससे किसानों को कृषि क्षेत्र में नई-नई तकनीकी का इस्तेमाल एवं उसे तकनीकी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है. उसी के तहत राजस्थान सरकार द्वारा सिंचाई पाइपलाइन योजना 2025 शुरू की गई है. जिसके माध्यम से किसानों को पाइपलाइन खरीदने पर 18000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस लेख के माध्यम से हम आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे।

क्या है सिंचाई पाइपलाइन योजना का उद्देश्य?
राजस्थान सरकार की यह योजना ट्यूबवैल या कुएं से खेत तक बिना पानी की बर्बादी एवं जल संसाधन को विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने के लिए शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य 20-25% तक पानी की बचत करना और किसानों को आधुनिक सिंचाई तकनीक अपनाने के लिए की गई थी।
कितना मिलेगा अनुदान?
इस योजना के तहत किसानों को दो श्रेणियां में बांटा गया है. प्रथम श्रेणी के तहत लघु एवं सीमांत किसान को अधिकतम 18000 रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। या किसान ने कितने के पाइप खरीदे हैं उस हिसाब से उसका 60% या 18000 जोड़ों में जो भी कम होगी वह दिया जाएगा। दूसरी श्रेणी के तहत अन्य कृषक आते हैं जिन्हें अनुदान राशि 50% या 15 हजार जो भी कम हो, दी जाएगी
किसान की श्रेणी | अनुदान प्रतिशत | अधिकतम राशि |
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लघु एवं सीमान्त किसान | 60% या ₹18,000 (जो भी कम हो) | ₹18,000 |
अन्य कृषक | 50% या ₹15,000 (जो भी कम हो) | ₹15,000 |
पात्रता के मानदंड (Eligibility):
राज्य सरकार द्वारा सिंचाई पाइपलाइन योजना 2025 के तहत कुछ पात्रताएं भी निर्धारित की गई है. यदि आप इन पात्रताओं को पूरी करते हैं तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
- किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- खेत में सिंचाई के लिए ट्यूबवैल या कुआं होना चाहिए।
- विद्युत/डीजल/ट्रैक्टर चालित पंप सेट होना आवश्यक है।
- सामलाती जल स्त्रोत (shared water source) की स्थिति में सभी साझेदारों को उनके हिस्से की अलग-अलग पाइपलाइन के लिए अनुदान दिया जाएगा, यदि उनकी जमीनें अलग-अलग नाम पर दर्ज हों।
सिंचाई पाइपलाइन के लिए आवेदन कैसे करें?
इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आप नजदीकी ईमित्र के माध्यम से जाकर कर सकते हैं. या आप स्वयं भी घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
- सबसे पहले किसान को राज किसान साथी पोर्टल पर जाना होगा।
- उसके बाद या तो आप जन आधार नंबर से या एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन कर लें।
- उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें तथा आवेदन फार्म भरे:
- आवेदन करते समय निम्न बातों का जरूर ध्यान रखें
- आधार कार्ड / जनाधार कार्ड
- छः महीने से कम पुरानी जमाबंदी की नकल
- आवेदन फार्म को पूरी तरह के भरने के बाद उसे सबमिट कर दें।
अन्य महत्वपूर्ण बातें:
आवेदन करने से पहले एवं आवेदन करने के बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों का जरूर ध्यान रखें
- सबसे पहले आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा उसके बाद ही पाइप खरीदें।
- केवल कृषि विभाग द्वारा पंजीकृत विक्रेता/निर्माता से ही पाइपलाइन खरीदना अनिवार्य है।
- पाइपलाइन के लिए सत्यापन का कार्य कृषि विभाग द्वारा किया जाएगा।
- यदि आपको अनुदान के लिए राशि स्वीकृत होती है तो आपके खाते में सीधे राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- यह योजना चालू वित्तीय वर्ष के लिए वैध है।